भारतीय संविधान के प्रावधानों के अनुसार संघ सरकार की राजभाषा हिंदी है। केंद्र सरकार के मंत्रालयों विभागों कार्यालयों तथा उसके नियंत्रणाधीन निगमों निकायों कंपनियों उपक्रमों तथा राष्ट्रीयकृत बैंकों आदि में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों का दायित्व है कि सभी सरकारी कार्य हिंदी में या आवश्यकतानुसार द्विभाषी हिंदी व अंग्रेजी में किए जाएं।<br>सामान्यतः सरकार की राजभाषा नीति हमें एक स्थान पर लिखी हुई नहीं मिलती है जिससे पूरी नीति समझने में कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। राजभाशा नीति की पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए छह दस्तावेजों को देखना होता है। जिसमें (1) भारतीय संविधान (2) राजभाषा अधिनियम 1963 ( यथासंशोधित 1967) (3) राजभाषा संकल्प 1968 (4) राजभाषा नियम 1976 (यथासंशोधित 1987) (5) राजभाषा विभाग गृह मंत्रालय द्वारा प्रकाशित वार्षिक कार्यक्रम तथा (6) राजभाषा विभाग गृह मंत्रालय द्वारा जारी किए जाने वाले अन्य आदेश अनुदेश आदि ।
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